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एक और बैंक पर संकट! लक्ष्मी विलास बैंक के बाद RBI ने लगाई अब इस बैंक पर भी पाबंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबन्दी लगा दी है और ये पाबंदी लक्ष्मी विलास के बाद किसी और बैंक पर लगाई गयी है।

आरबीआई के मुताबिक, इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से छह माह तक प्रभावी होंगे। वहीं इन निर्देशों के अनुसार, यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण या कोई निवेश कर सकेगा। इसी के साथ इस बैंक पर नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही बैंक पैसो का भुगतान भी नहीं कर सकता और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा।

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वहीं इस बैंक पर लगाई गयी पाबंदी को लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा है, वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस जारी रखेगा। साथ ही यह कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर दिशा-निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।

इससे पहले वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक RBI ने एक महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस पाबंदी में बैंक का कोई खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेगा। बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीँ अब लक्ष्मी विलास बैंक के बाद RBI ने इस बैंक पात्र अपना शिकंजा कसा है।

आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) में हो रहे कथित घोटाले कि जानकारी मिली जिसके बाद  आरबीआई ने बैंक पर पाबंदी लगा दी थी। बैंक को संकट से बचाने के लिए आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा या मोरेटोरियम लगा दी थी।