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DGCA ने की बड़ी घोषणा, कोरोना कहर के बीच विमान में उत्पात मचाने वाले यात्रियों के लिए बनाए सख्त नियम

कोरोना कहर के बीच विदेशों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है और इस मिशन के जरिये अभी तक कई लोगों को वापस लाया जा चुके हैं। इसी के साथ भारत सरकार ने डोमेस्टिक उड़ाने संचलित करने की भी घोषणा की है। वहीं इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नए नियम जारी किए हैं और ये नए नियम विमान में उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं।

दरअसल, बुधवार को एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिये डीजीसीए नये नियम जारी किए हैं। वहीं डीजीसीए ने नए नियम को लेकर कहा है कि चालक दल के सदस्यों को अवश्य ही नये मुद्दों से अवगत होना चाहिए, जो उनके समक्ष पेश आ सकते हैं। जैसे कि उड़ान के दौरान यात्रियों का मास्क नहीं पहनना या चेहरा नहीं ढंकना, मूल निवास स्थान वाले देश के चलते या कोविड-19 जैसे लक्षणों के चलते यात्रियों के बीच झगड़ा होना आदि है।

वहीं डीजीसीए ने ये भी कहा कि, ‘‘कोविड-19 माहौल में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिये ऑपरेटर (एयरलाइन) को विमान में यात्रा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विस्तार से बताना चाहिए।  महानिदेशालय ने एयरलाइनों से कहा है कि वे उत्पात मचानेवाले यात्रियों से निपटने की अपनी नीति को व्यापक रूप से प्रचारित करें। वे इसे अपनी वेबसाइट पर, टिकट खरीद के दौरान, चेक-इन प्रक्रिया के दौरान यथासंभव लोगों को बता सकते हैं।

डीजीसीए ने ये नियम तब बनाए हैं जब विमान में उत्पात मचाने वाले कई सारी घटना सामने आई है। वहीं कोरोना कहर के बीच इन नियम के जरिये विमान में यात्रा करने लोग उत्पात नहीं मचाएंगे साथ ही एयरलाइन्स के साथ कोरोना वायरस महामारी जैसे हालात में सयोग करेंगे।

आपको बता दें,  इस कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 92 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित ही चुके हैं वहीं इस कोरोना वायरस की वजह से सभी देशों ने विदेशों की यात्रा रद्द कर दी थी लेकिन इस बीच कई सारे नियम बनाकर एयरलाइन्स सेवा फिर से शुरू की गयी है।