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विदेश से भारत आने वाले ध्यान दें! स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, यात्रा से 72 घंटे पहले ये करना जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश से वापस भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस के नियम के आधार पर टिकट बुकिंग करके आ रहे पैसेंजर्स के लिए 24 मई को जारी किए गए प्रोटोकॉल को बदल दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक नया प्रोटोकॉल लिस्ट जारी किया है। जो आठ अगस्त से लागू किया जाएगा।

विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश

1. पैसेंजर्स को कम से कम 72 घंटे पहले (www.newsdelhiairport.in) वेबसाइट पर जाकर सेल्फ डेक्लेरशन देना होगा। 2. सभी पैसेंजर्स को ये अंडरटेकिंग देना होगा कि वो 7 दिन के लिए अनिवार्य होटल क्वारंटाइन में बीताना पड़ेगा और वहीं अगले 7 दिन पैसेंजर्स को अपने घर में होम क्वांरटाइन में रहना होगा। क्वारंटीन पीरियड में जाने का एक शपथपत्र भरना होगा। 3. इमरजेंसी कंडिशन जैसे किसी की मृ’त्यु या फिर प्रेग्नेंट लेडी को बिना किसी अनिवार्य क्वांरटाइन के सीधे उनके घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की अनुमति दी जाएगी।

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4. यदि ऐसी आपातकालिन स्थितियों वाले लोग अपना आवेदन करना चाहते है तो अपनी यात्रा करने से 72 पहले ही ऊपर दी गई वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी। 5. अगर पैसेंजर्स अपने होटल क्वारटाइन से बचना चाहते है तो उन्हें अपना 96 घंटे के अंदर करवाया गया PCR टेस्ट जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखा कर सीधे 14 दिन के लिए अपने घर में होम क्वारंटाइन के लिए एप्लीकेशन दे कर घर जा सकते है। 6. इस रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि इस समय भारत में वंदे भारत मिशन के तहत ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है। पहले इस मिशन के लिए भारत की नेशनल एयरलाइंस एयर इंडिया ही फ्लाइट का संचालन करती थी। लेकिन पिछले दो फेज से मिशन को पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट एयरलाइंस को शमिल किया गया है। इस मिशन के तहत अब तक विदेशों से 8 लाख के करीब भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी हुई है।