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Emirates ID हो गई एक्सपायर तो 11 अक्टूबर के पहले ऐसे करें रिन्यू, जानिए पूरी प्रकिया

हाल ही में UAE सरकार ने निवास वीज़ा रिन्यू करवाने की घोषणा करी थी। वहीं निवास वीज़ा रिन्यू करवाने के साथ लोगों को एमिरेट्स आईडी का रीन्यू करवानी की जरुरत है। वहीं इस बीच अब जिन लोगों की एमिरेट्स आईडी कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान समाप्त हो गई है उन्हें 10 अक्टूबर तक अपनी एमिरेट्स आईडी रीन्यू करवानी पड़ेगी। वहीं इस आपको इस पोस्ट के जरिये हम आपको अमीरात आईडी का रीन्यू करवाने की जानकारी दे रहे हैं।

एमिरेट्स आईडी एमिरेट्स आईडी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप (ICA) द्वारा जारी किया गया एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है और UAE में रहने के लिए इस राष्ट्रीय पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी।

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वहीँ यूएई के किसी भी पंजीकृत टाइपिंग केंद्र या आईसीए कार्यालयों में अपने अमीरात आईडी रीन्यू करवाने का फॉर्म भरना होगा। अमीरात आईडी रीन्यू करवाने के लिए आपको एक्सप्यार हुआ अमीरात आईडी की कॉपी और अपने पासपोर्ट की कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी। इसी के साथ 15 साल के कम उम्र के लोगों को अपनी एमिरेट्स आईडी रीन्यू करवाने के लिए पासपोर्ट साइज़ फोटो देना होगा और जो लोग कार्यालयों में नहीं आ सकते हैं उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा।

अमीरात आईडी आपके वीजा की वैधता के आधार पर दो या तीन साल के लिए जारी किया जाता है। 2 साल के लिए अमीरात आईडी रीन्यू करवाने के लिए DH270 और 3 साल के लिए DH370 रूपये खर्च करने होंगे। वहीं समय सीमा समाप्त हो चुके अमीरात आईडी को रीन्यू करने की समय सीमा 30 दिनों के बाद तक की है। अगर आप अपनी अमीरात आईडी रीन्यू नहीं करवाते तो आपको प्रति दिन Dh20 का जुर्माना अधिकतम Dh1,000 का जुर्माना देना होगा।

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आपको बता दें,  अमीरात आईडी यूएई नागरिकों और निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है और इसका उपयोग सरकारी विभागों और कई निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके लिए अमीरात आईडी की रीन्यू करवाना बहुत ही जरुरी है।