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वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी

राम मंदिर को लेकर हाल ही में एक बड़ा फैसला आया था जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को मंजूरी मिल गयी थी। वहीं इस राम मंदिर के निर्माण के लिए ”श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट” बनाया गया है और इस ट्रस्ट के जरिये राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी दान लिए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर है कि अगर आप इस साल राम मंदिर के लिए दान देते हैं तो सीबीडीटी की ओर से आपको बड़ी राहत दी जाएगी और इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर आप चालू वित्त वर्ष में राम मंदिर के लिए दान देते हैं तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट मिलेगी। वहीं दान देने के बाद आपको ये छूट तभी मिलेगी जब आपके पास ट्रस्ट से मिली दान की रसीद होगी इस रसीद में ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए।
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राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं।

आपको बता दें कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है।