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UAE में रहने वाले Expired विजिट वीजा धारकों की समय सीमा होने वाली है खत्म, जुर्माना दिए बिना इस दिन छोड़ दें देश!

कोरोना कहर के बीच UAE सरकार ने एक्सपायर वीजा को रीन्यू करवाने की घोषणा की थी। वहीं 1 मार्च के बाद से जिन वीजा धारकों का वीजा एक्सप्यार हो गया है उन्हें अब देश छोड़ना पड़ेगा। वहीं इन एक्सपायर UAE यात्रा और पर्यटक वीजा धारकों को लेकर ICA ने अलर्ट जारी किया है।

ICA ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एक्सपायर UAE यात्रा और पर्यटक वीजा धारकों की यूएई छोड़ने की समय सीमा तेजी से आ रही है, जिनका वीजा 1 मार्च के बाद समाप्त हो गया है उन्हें अब 11 सितम्बर को जुर्माना से बचने के लिए देश छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले यूएई से जुर्माना भरने के बिना बाहर निकलने के लिए 11 अगस्त से विजिट वीजा धारकों को एक महीने का समय दिया गया था। लेकिन अब ये अवधि ख़त्म होनी वाली है। जिसके बाद एक्सपायर UAE यात्रा और पर्यटक वीजा धारकों अब अब देश देश छोड़ना होगा। वहीं एक्सपायर वीजा धारक अगर देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें ओवरस्टाईन जुर्माना भरना होगा।

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जानकारी के अनुसार, फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (ICA) घोषणा करते हुए कहा है कि जिनका UAE वीजा 1 मार्च, 2020 को खत्म हो गया है उन्हें देश छोड़ने के लिए 11 अगस्त से एक महीने का समय दिया गया था और अब 11 सितंबर से पहले जुर्माना अदा किए बिना देश से बाहर निकलना होगा। यानि की इन लोगों के पास अब 2 दिन का समय रह गया है।

आपको बता दें, यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यदि कोई पर्यटक या विसिटर्स अनुग्रह अवधि से आगे निकल जाता है, तो उसे पहले और अगले दिन के लिए Dh200 के अलावा Dh100 के शुल्क के अलावा Dh200 का जुर्माना लगाया जाएगा।