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आर्यन खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, खारिज हुई जमानत याचिका

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। सेशंस अदालत ने बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 14 अक्टूबर को हुई मामले की सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्‍टूबर तक के लिए सुरक्ष‍ित रख लिया था।

बुधवार दोपहर जज ने ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए बताया कि आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेव पार्टी में छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में आर्यन के साथ 8 लोगों को ग‍िरफ्तार किया गया, जबकि अब तक इस मामले में 20 से अध‍िक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन खान फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में 14 दिनों की न्‍याय‍िक हिरासत में कैद हैं।