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गृह मंत्रालय ने CAA के नियम बनाने के लिए मांगा छह महीने का वक्त

गृह मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा करी है और ये घोषणा नागरिकता संशोधन कानून बिल को लेकर है। दरअसल,  गृह मंत्रालय ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन कानून नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है।

मंगलवार को मंत्रालय ने संसद को इस बात की जानकारी दी है। मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा की समितियों से 9 जनवरी 2022 तक समय बढ़ाने की मांग की है।

वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा था कि सीएए के नियमों को अधिसूचित करने की अंतिम तारीख तय हुई या नहीं। उन्होंने तारीख तय ना होने की स्थिति में मंत्रालय से कारण भी पूछा था। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 को प्रभाव में आ गया था।

वहीं अपने जवाब में राय ने ये भी कहा कि, ‘नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के नियमों को तय करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से समय 09।01।2022 तक बढ़ाने का निवेदन किया गया है।’ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून पर 12 दिसंबर 2019 को सहमति जताई थी। सीएए के सामने आने का बाद बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया था। देश के कई विपक्षी राजनीतिक दलों और समूहों ने कानून को लागू किए जाने का विरोध किया था।

आपको बता दें, तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने में आसानी होगी। अगर इन देशों और इन समुदाय के लोगों के पास माता-पिता के जन्मस्थान का प्रमाण नहीं है, तो वे भारत में 6 साल रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।