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वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाली Flights के लिए सरकार ने जारी किए नए गाइडलाइन, जानिए क्या बदला?

भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स के लिए कुछ नए स्टैंडर्ड प्रोसीजर  (Standard Operating Procedures – SOP) जारी किए है। हाल ही में भारत के सिवील एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई इस नई गाइडलाइंस के अनुसार पैसेंजर्स को अपना खर्चा ही खुद उठाना पड़ेगा।

एविएशन मिनिस्टर ने आगे ये भी बताया कि सभी पैसेंजर्स को बोर्डिंग के टाइम थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इन सब के बाद सिर्फ उन्ही पैसेंजर्स को ट्रेवल करने की इजाजत दी जाएगी, जिस यात्री में कोरोना वायरस के एक भी लक्षण नहीं मिलेगे। ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की कैटेगरी को टाइम टू टाइम पर होम मिनिस्टरी की तरफ से इजाजत दी जाएगी।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर ये भी बताया है कि भारत से बाहर के ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की कैटेगरी को प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही फ्लाइट में ट्रेवल करने दौरान सभी पैसेंजर्स को मुंह पर मास्क पहनना, इसके अलावा उन्होंने अपनी सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा

बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार जिन लोगों को ट्रैवलिंग करने की इजाजत दी गई है, उन्हें अपनी पूरी जानकारी सिविल एविएशन एजेंसी में देगी होगी। पैसेंजर्स की ये ट्रेवलिंग नॉन- शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स पर की जाएगी। इस तरह की इनबाउंड फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले लोगों की कैटेगरी को यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

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वंदे भारत मिशन के तह संचालित होने वाली फ्लाइट के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए नई गाइडलाइंस के अनुसार मिशन की फ्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को दूसरे देशों में भारतीय मिशनों के साथ खुद का भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वहीं एयर ट्रांसपोर्ट बबल के लिए पैसेंजर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है।