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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दिया एक और बड़ा झटका

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दिन अच्छे नहीं चले रहे है. कुछ समय पहले ही उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक और तगड़ा झटका दिया है.

दरअसल कोर्ट के निर्णय के बाद अब वह आजीवन सार्वजनिक पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे. इसके साथ ही शरीफ का चुनाव लड़ना भी प्रतिबंधित हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 अप्रैल को व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 62(1)(f) के तहत अयोग्य ठहराने का प्रावधान आजीवन है.

पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद के तहत सांसदों के लिए पूर्व शर्त निर्धारित किए गए हैं. इसके अनुसार संसद के सदस्यों का इमानदार और सदाचारी होना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एकमत से नवाज शरीफ के खिलाफ यह फैसला दिया है. नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने पनामा पेपर लीक मामले में संविधान के अनुच्छेद के तहत दोषी ठहराया था.

इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा था. नवाज ने आयोग्यता की मियाद को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दर्ज की थी. उनके अलावा इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता जहांगीर तारिन को भी 15 दिसंबर को इसी प्रावधान के तहत अयोग्य ठहराया गया था. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद नवाज और जागीर आजीवन सार्वजनिक पद पर काबिज नहीं हो सकेंगे.

इस हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई पाकिस्तान के मुख्य न्यायधीश जस्टिस मियां सादिक निसार की अध्यक्षता वाली पीठ ने किया था.